Right To Inforamation (सूचना
का अधिकार) |
क्या
आप जानते हैं ?
- आपके गांव
में सड़क या
तालाब बनाने
में कितने
पैसे खर्च
हुए ?
- आपकी पंचायत
का सालाना
बजट क्या है ?
- गांव के
स्वास्थ्य
केन्द्र में
सालाना
कितने पैंसे
की दवाईयाँ
आती है ?
- विधार्थियों
एवं वृद्धों
को समय पर
छात्रवति या
पेंशन क्यों
नही मिलती
हैं ?
- ग्रामीण
रोजगार
योजना में
कितने लोगों
को रोजगार
मिला और
कितने पैसे
खर्च हुए ?
अगर इन
सवालों की
जानकारी आपके
पास नहीं है तब
आप इनके जवाब
सरकारी
कार्यालय से
सूचना का
अधिकार 2005 के
अन्तर्गत ले
सकते है ।
सूचना
का अधिकार का
क्या मतलब है ?
सूचना का
अधिकार 2005 हर
भारतीय
नागरिक को
सरकारी
कार्यालयों
के
दस्तावेजों,
अभिलेखों का
निरिक्षण
करने/उनका
प्रतिलिपि या
नमूने / लिखित
जानकारी
हासिल करने का
अधिकार देता
है ।
सूचनाऍ
कहाँ से
मिलेगी ?
- केन्द्र
सरकार,राज्य
सरकार व
स्थानीय
प्रशासन के
हर कार्यालय
में लोक
सूचना
अधिकारियों
को नामित
किया गया है।
- लोक सूचना
अधिकारी की
जिम्मेदारी
है कि वह जनता
को सूचना
उपलब्ध
कराएं एवं
आवेदन लिखने
में उसकी मदद
करें ।
कौन
सी सूचनाऍ नही
मिलेंगी
?
- जो भारत की
प्रभुता,
अखण्डता,
सुरक्षा,
वैज्ञानिक या
आर्थिक हितों
व विदेशी
संबंधों के
लिएघातकहो।
- जिससे
आपराधिक
जाँच पड़ताल,अपराधियों
की
गिरफ्तारी
या उन पर
मुकदमा
चलाने में
रुकावट पैदा
हो।
- जिससे किसी
व्यक्ति के
जीवन या
शारीरिक
सुरक्षा
खतरे में
पडे़ ।
- जिससे किसी
व्यक्ति के
निजी
जिन्दगी में
दखल-अंदाजी
हो और उसका
जनहीत से कोई
लेना देना ना
हो ।
स्वयं
प्रकाशित की
जाने वाली
सूचनाऍ कौन सी
है ?
हर सरकारी
कार्यालय की
यह
जिम्मेदारी
है कि वह अपने
विभाग के विषय
में
निम्नलिखित
सूचनाऍ जनता
को स्वयं दें ।
- अपने विभाग
के कार्यो और
कर्तव्यों
का विवरण ।
- अधिकारी एवं
कर्मचारियों
के नाम,
शक्तियाँ
एवं वेतन ।
- विभाग के
दस्तावेजों
की सूची ।
- विभाग का बजट
एवं खर्च की
व्यौरा ।
- लाभार्थियों
की सूची,
रियायतें और
परमिट लेने
वालों का
व्यौरा।
- लोक सूचना
अधिकारी का
नामवपता।
सूचना
पाने की
प्रक्रिया
क्या है?
- सूचना पाने
के लिए
सरकारी
कार्यालय
में नियुक्त
लोक सूचना
अधिकारी के
पास आवेदन
जमा करें ।
आवेदन पत्र
जमा करने की
पावती जरुर
लें ।
- आवेदन पत्र
के साथ
निर्धारित
फीस देना
जरुरी है ।
- प्रतिलिपि/नमूना
इत्यादि के
रुप मे सूचना
पाने के लिए
निर्धारित
शुल्क देना
जरुरी है ।
सूचना
देने की अवधि
क्या है ?
सूचनाऍ
निर्धारित
समय में
प्राप्त
होंगी
| साधारण
समस्या से
संबंधित
आवेदन |
30 दिन |
| जीवन/स्वतंत्रता
से संबंधित
आवेदन |
48 घंटे |
| तृतीय
पक्ष |
40 दिन |
| मानव
अधिकार के
हनन संबंधित
आवेदन |
45 दिन |
सूचना
पाने के लिए
आवेदन कैसे
बनाऍ ?
- लोक सूचना
अधिकारी,
विभाग का नाम
एवं पता ।
- आवेदक का नाम
एवं पता ।
- चाही गई
जानकारी का
विषय ।
- चाही गई
जानकारी की
अवधि ।
- चाही गई
जानकारी का
सम्पू्र्ण
विवरण ।
- जानकारी
कैसे
प्राप्त
करना
चाहेंगे-प्रतिलिपि
/नमूना/लिखित/निरिक्षण
।
- गरीबी रेखा
के नीचे आने
वाले आवेदक
सबूत लगाएं ।
- आवेदन शुल्क
का व्यौरा-नकद,
बैंक
ड्राफ्ट,
बैंकर्स चैक
या पोस्टल
ऑडर ।
- आवेदक के
हस्ताक्षर,
दिनांक ।
सूचना
न मिलने पर
क्या करे ?
- यदि आपको
समय सीमा में
सूचना नहीं
मिलती है, तब
आप अपनी पहली
अपील विभाग
के अपीलीय
अधिकारी को,
सूचना न
मिलने के 30
दिनों के
अन्दर , कर
सकतेहैं।
- निर्धारित
समय सीमा में
सूचना न
मिलने पर आप
राज्य या
केन्द्रीय
सूचना आयोग
को सीधा
शिकायत भी कर
सकतेहैं।
- अगर आप
पहली अपील से
असंतुष्ट है
तब आप दूसरी
अपील के
फैसले के 90
दिनों के
अन्दर राज्य
या
केन्द्रीय
सूचना आयोग
को कर सकते
हैं ।
सूचना
न देने पर
क्या सजा है
?
लोक सूचना
अधिकारी
आवेदन लेने
से इंकार
करता है,
सूचना देने
से मना करता
है या
जानबुझकर गलत
सूचना देता
है तो उस पर
प्रतिदिन रु. 250 के हिसाब से व
कुल रु. 25,000 तक का
जुर्माना
लगाया जा
सकता है ।
अपील
कैसे करे ?
- अपीलीय
अधिकारी,
विभाग का नाम
एव पता।
- लोक सूचना
अधिकारी
जिसके
विरुद्ध
अपील कर रहे
हैं उसका नाम
वपता।
- आदेश का
विवरण जिसके
विरुद्ध
अपील कर रहे
हैं ।
- अपील का विषय
एवं विवरण ।
- अपीलीय
अधिकारी से
किस तरह की
मदद चाहते
हैं ।
- किस आधार पर
मदद चाहते
हैं ।
- अपीलार्थी
का नाम,
हस्ताक्षर
एवं पता ।
- आदेश , फीस,
आवेदन से
संबंधित
सारे कागजात
की
प्रतिलिपि
सूचना
पाने के लिए
निर्धारित
शुल्क
विवरण |
केन्द्र
सरकार |
झारखण्ड
सरकार |
| आवेदन
शुल्क |
रु. 10/- |
रु. 10/- |
| अन्य
शुल्क |
ए-4 या ए-3
के कागज के
लिए रु. 2/
प्रति पेज |
ए-4 या ए-3
के कागज के
लिए रु. 2/
प्रति पेज |
| बड़े
आकार का
कागज/नमूना
के लिए
वास्तविक
मूल्य |
बडे़
आकार का
कागज/ नमूना
के लिए |
| फ्लापी
या सीडी के
लिए रु. 50/- |
फ्लापी
या सीडी के
लिए रु. 50/- |
| रिकार्ड
निरिक्षण
का शुल्क |
पहला
घंटा -नि.शुल्क,
तत्पश्चात
हर घंटे के
लिए रु. 5/- |
पहला
घंटा नि.
शुल्क
तत्पश्चात
हर आधे घंटे
के लिए रु. 5/- |
| अदायगी |
नकद /
बैंक
ड्राफ्ट /
बैंकर्स
चैक / पोस्टल
आडर्र के
रुप में |
नकद /
बैंक
ड्राफ्ट /
बैंकर्स
चैक / पोस्टल
आडर्र के
रुप में |
नोट:
गरीबी रेखा
से नीचे रहने
वालों को कोई
शुल्क नही
देना पड़ता
हैं ।
|
झारखण्ड
सूचना आयोग |
ब्लाँक न. 4, पाँचवी
मंजिल,
पुराना जे.एन.यू.
कैम्पस,
नई
दिल्ली-110
067, वेबसाइट: cic.gov.in , फोन/फैक्स
-011-26717354 |
इंजीनियरिंग
हाँस्टल न. 2,
एच.ई.सी.,
धुरवां,
राँची-834004,
फोन- 0651-2401418, 2401421 |
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