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Right To Inforamation (सूचना का अधिकार)

 

क्या आप जानते हैं ?

  •  आपके गांव में सड़क या तालाब बनाने में कितने पैसे खर्च हुए ?
  • आपकी पंचायत का सालाना बजट क्या है ?
  • गांव के स्वास्थ्य केन्द्र में सालाना कितने पैंसे की दवाईयाँ आती है ?
  • विधार्थियों एवं वृद्धों को समय पर छात्रवति या पेंशन क्यों नही मिलती हैं ?
  • ग्रामीण रोजगार योजना में कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने पैसे खर्च हुए ?

अगर इन सवालों की जानकारी आपके पास नहीं है तब आप इनके जवाब सरकारी कार्यालय से सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत ले सकते है ।

सूचना का अधिकार का क्या मतलब है ?

सूचना का अधिकार 2005 हर भारतीय नागरिक को सरकारी कार्यालयों के दस्तावेजों, अभिलेखों का निरिक्षण करने/उनका प्रतिलिपि या नमूने / लिखित जानकारी हासिल करने का अधिकार देता है ।

सूचनाऍ कहाँ से मिलेगी ?

  • केन्द्र सरकार,राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया गया है।
  • लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह जनता को सूचना उपलब्ध कराएं एवं आवेदन लिखने में उसकी मदद करें ।

कौन सी सूचनाऍ नही मिलेंगी  ?

  • जो भारत की प्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों व विदेशी संबंधों के लिएघातकहो।
  • जिससे आपराधिक जाँच पड़ताल,अपराधियों की गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा चलाने में रुकावट पैदा हो।
  • जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पडे़ ।
  • जिससे किसी व्यक्ति के निजी जिन्दगी में दखल-अंदाजी हो और उसका जनहीत से कोई लेना देना ना हो ।
स्वयं प्रकाशित की जाने वाली सूचनाऍ कौन सी है ?

हर सरकारी कार्यालय की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने विभाग के विषय में निम्नलिखित सूचनाऍ जनता को स्वयं दें ।

  • अपने विभाग के कार्यो और कर्तव्यों का विवरण ।
  • अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम, शक्तियाँ एवं वेतन ।
  • विभाग के दस्तावेजों की सूची ।
  • विभाग का बजट एवं खर्च की व्यौरा ।
  • लाभार्थियों की सूची, रियायतें और परमिट लेने वालों का व्यौरा।
  • लोक सूचना अधिकारी का नामवपता।

सूचना पाने की प्रक्रिया क्या है?

  •  सूचना पाने के लिए सरकारी कार्यालय में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन जमा करें । आवेदन पत्र जमा करने की पावती जरुर लें ।
  • आवेदन पत्र के साथ निर्धारित फीस देना जरुरी है ।
  • प्रतिलिपि/नमूना इत्यादि के रुप मे सूचना पाने के लिए निर्धारित शुल्क देना जरुरी है ।

सूचना देने की अवधि क्या है ?

सूचनाऍ निर्धारित समय में प्राप्त होंगी
साधारण समस्या से संबंधित आवेदन 30 दिन
जीवन/स्वतंत्रता से संबंधित आवेदन 48 घंटे
तृतीय पक्ष 40 दिन
मानव अधिकार के हनन संबंधित आवेदन 45 दिन

सूचना पाने के लिए आवेदन कैसे बनाऍ ?

  •  लोक सूचना अधिकारी, विभाग का नाम एवं पता ।
  • आवेदक का नाम एवं पता ।
  • चाही गई जानकारी का विषय ।
  • चाही गई जानकारी की अवधि ।
  • चाही गई जानकारी का सम्पू्र्ण विवरण ।
  • जानकारी कैसे प्राप्त करना चाहेंगे-प्रतिलिपि /नमूना/लिखित/निरिक्षण ।
  • गरीबी रेखा के नीचे आने वाले आवेदक सबूत लगाएं ।
  • आवेदन शुल्क का व्यौरा-नकद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या पोस्टल ऑडर ।
  • आवेदक के हस्ताक्षर, दिनांक ।

सूचना न मिलने पर क्या करे ?

  •  यदि आपको समय सीमा में सूचना नहीं मिलती है, तब आप अपनी पहली अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को, सूचना न मिलने के 30 दिनों के अन्दर , कर सकतेहैं।
  • निर्धारित समय सीमा में सूचना न मिलने पर आप राज्य या केन्द्रीय सूचना आयोग को सीधा शिकायत भी कर सकतेहैं।
  • अगर आप पहली अपील से असंतुष्ट है तब आप दूसरी अपील के फैसले के 90 दिनों के अन्दर राज्य या केन्द्रीय सूचना आयोग को कर सकते हैं ।

 

सूचना न देने पर क्या सजा है ?

लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से इंकार करता है, सूचना देने से मना करता है या जानबुझकर गलत सूचना देता है तो उस पर प्रतिदिन रु. 250 के हिसाब से व कुल रु. 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

अपील कैसे करे ?         

  • अपीलीय अधिकारी, विभाग का नाम एव पता।
  • लोक सूचना अधिकारी जिसके विरुद्ध अपील कर रहे हैं उसका नाम वपता।
  • आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील कर रहे हैं ।
  • अपील का विषय एवं विवरण ।
  • अपीलीय अधिकारी से किस तरह की मदद चाहते हैं ।
  • किस आधार पर मदद चाहते हैं ।
  • अपीलार्थी का नाम, हस्ताक्षर एवं पता ।
  • आदेश , फीस, आवेदन से संबंधित सारे कागजात की प्रतिलिपि

सूचना पाने के लिए निर्धारित शुल्क

विवरण
केन्द्र सरकार
झारखण्ड सरकार
आवेदन शुल्क रु. 10/- रु. 10/-
अन्य शुल्क

ए-4 या ए-3 के कागज के लिए रु. 2/ प्रति पेज

ए-4 या ए-3 के कागज के लिए रु. 2/ प्रति पेज

बड़े आकार का कागज/नमूना के लिए वास्तविक मूल्य बडे़ आकार का कागज/ नमूना के लिए
फ्लापी या सीडी के लिए रु. 50/- फ्लापी या सीडी के लिए रु. 50/-
रिकार्ड निरिक्षण का शुल्क पहला घंटा -नि.शुल्क, तत्पश्चात हर घंटे के लिए रु. 5/- पहला घंटा नि. शुल्क तत्पश्चात हर आधे घंटे के लिए रु. 5/-
अदायगी नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / पोस्टल आडर्र के रुप में नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / पोस्टल आडर्र के रुप में

नोट: गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को कोई शुल्क नही देना पड़ता हैं ।

केन्द्र सूचना आयोग
झारखण्ड सूचना आयोग

ब्लाँक. 4, पाँचवी मंजिल, पुराना जे.एन.यू. कैम्पस,

नई दिल्ली-110 067, वेबसाइट: cic.gov.in , फोन/फैक्स -011-26717354

इंजीनियरिंग हाँस्टल न. 2, एच.ई.सी., धुरवां, राँची-834004, फोन- 0651-2401418, 2401421

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